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रामपुर: गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन, 2 आरोपियों की 65 लाख की संपत्ति कुर्क

रामपुर: गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा एक्शन, 2 आरोपियों की 65 लाख की संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश के रामपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की करीब 65 लाख 26 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कराई है. कुर्क की गई संपत्ति में जमीन के दो हिस्से शामिल हैं, जो दान सिंह और मोहम्मद गुलफाम के नाम से बताई गई हैं. जिलाधिकारी रामपुर के एक अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में 14 अक्टूबर को यह कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, थाना गंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में छह आरोपियों को नामजद किया गया है. इनमें दान सिंह, नूर हसन, सलमान, रवि, प्रदीप यादव और मोहम्मद गुलफाम शामिल हैं. मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा की जा रही है. यह भी पढ़ें: '...तो बम गोले भी दागूंगा', वाराणसी में ऐसा क्यों बोले CM योगी? पुलिसकर्मी की पत्नी और बच्चे की हत्या का मामला पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, आरोपियों पर संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति की पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या करने का आरोप है. पुलिस का दावा है कि वारदात को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा राशि हासिल करने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया. इसके अलावा कार में आग लगाकर उसके लोन क्लेम, बीमा और अन्य आर्थिक लाभ हासिल करने का भी आरोप है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी हैं. दान सिंह की 46.22 लाख की संपत्ति कुर्क पुलिस के अनुसार, आरोपी दान सिंह की ग्राम मिलक नसीराबाद स्थित करीब 0.318 हेक्टेयर जमीन की अनुमानित कीमत 41 लाख 22 हजार रुपये है. वहीं, ग्राम बेहटरा में स्थित जमीन के एक-तिहाई हिस्से की अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये बताई गई है. इस तरह दान सिंह की कुल 46 लाख 22 हजार रुपये की संपत्

Source: ABP Uttar Pradesh

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