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Explained: इमरान खान को 'लीव इंडिया' नोटिस, क्या पुलिस के पास था अधिकार? जानिए OCI कार्ड के नियम

Explained: इमरान खान को 'लीव इंडिया' नोटिस, क्या पुलिस के पास था अधिकार? जानिए OCI कार्ड के नियम

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस द्वारा 'भारत छोड़ने का नोटिस' दिए जाने के बाद से कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. यह पूरा मामला एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी, उनके विदेशी नागरिक होने की स्थिति और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों से जुड़ा है. इस पूरे प्रकरण में आव्रजन, विदेशियों से जुड़े कानून और ओसीआई कार्डधारकों के कानूनी अधिकारों से जुड़े कई अहम पहलू शामिल हैं. आइए इन सभी कानूनी दांव-पेचों को एक-एक कर समझते हैं. मामला क्या है और पुलिस की कार्रवाई का आधार क्या है? हाल ही में अभिनेता इमरान खान मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इस प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इमरान खान के पास संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की नागरिकता है और वे भारत में एक ओसीआई (OCI) कार्डधारक के रूप में रह रहे हैं. चूंकि वे भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस और आव्रजन अधिकारियों ने फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत उनके इस एक्शन को विदेशी नागरिकों के लिए तय नियमों का उल्लंघन माना और उन्हें देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया. क्या पुलिस किसी विदेशी या ओसीआई कार्डधारक को देश छोड़ने का आदेश दे सकती है? किसी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने की मूल शक्ति केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) के पास होती है हालांकि, फॉरनर्स एक्ट, 1946 के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए ये शक्तियां राज्य सरकारों और पुलिस के विदेशी पंजीकरण अधिकारियों (FRR

Source: ABP India

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