प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002' के तहत M/s भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरीमिल्क प्राइवेट लिमिटेड और M/s श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके प्रमोटर विपिन जैन और पोमिल जैन और उनके परिवार के सदस्यों, M/s सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटर कैलाश चंद मंगला और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों की 129.85 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है. यह कार्रवाई तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में घी में मिलावट के धोखाधड़ी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है. ED की जांच तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें TTD को मिलावटी घी की धोखाधड़ी से आपूर्ति करने में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. जांच करने वाली एजेंसी ने नेल्लोर में SPE और ACB मामलों के माननीय विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की. इसमें भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र लड्डू प्रसाद को बनाने के लिए TTD को मिलावटी घी की आपूर्ति करने की एक बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ, जिससे TTD के साथ धोखाधड़ी हुई, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हुआ और भारी गैर-कानूनी कमाई हुई. PMLA के तहत जांच से पता चला है कि M/s भोले बाबा ने सीधे और उन 'फ्रंट डेयरियों' (कमीशन के लिए अपने नाम से TTD टेंडर भरने वाली डेयरियों) के माध्यम से TTD को 234.5 करोड़ रुपये का मिलावटी घी सप्लाई किया था. असल में, यह घी M/s भोले बाबा और M/s सुकृति फूड्स की फैक्ट्रियों में रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और पामोलिन को मोनो-
Source: ABP India
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