कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को शुक्रवार को एहतियाती हिरासत में ले लिया. उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद जेल में बंद आशुतोष रांका की टीम ने पूछा, 'अभिजीत दिपके के तिरंगा फहराने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया? क्या देशभक्ति का यही हाल हो गया है?' दीपके ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. उन्हें एनसीपी (शरद पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकलने के बाद हिरासत में लिया गया. इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा, 'हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं.' पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में अभिजीत दीपके से कहा गया, 'आप नई दिल्ली नहीं जा सकते. हम आपको हिरासत में ले रहे हैं.' उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, 'नई दिल्ली नहीं जा सकता, कहीं और तो जा सकता हूं. मैंने कौन सा कानून तोड़ा है?' कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है. आपको हिरासत में लिया जा रहा है.' इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दीपके को नोटिस जारी किया था. पुलिस ने नोटिस में कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में जुटने की अपील की गई थी, जबकि इसके लिए कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी. दिल्ली पुलिस ने नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि कनॉट प्लेस में बिना अनुमति भीड़ जुटने से यातायात, कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक और कार्यालय हैं. यहां प्रदर्शन होने से कारोबार और व्यापारियों के साथ क
Source: ABP India
Comments
Log in to commentNo comments yet. Be the first!