कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी आरक्षण 15 से 17 प्रतिशत और एसटी आरक्षण 3 से 7 प्रतिशत करने वाले 2022 के कानून के प्रावधान रद्द कर दिए. अदालत ने कहा कि कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करना 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन है.
Source: Aaj Tak
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी आरक्षण 15 से 17 प्रतिशत और एसटी आरक्षण 3 से 7 प्रतिशत करने वाले 2022 के कानून के प्रावधान रद्द कर दिए. अदालत ने कहा कि कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करना 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन है.
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